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पीएम स्वनिधि योजना (प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना)
केंद्र सरकार द्वारा जून 2020 में शुरू की गई एक योजना है, जिसका उद्देश्य सड़क पर छोटे व्यापार करने वालों (स्ट्रीट वेंडर्स) को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 महामारी से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक सहायता देना,आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देना,स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवसाय पुनः शुरू करने में मदद करना है ।
योजना के मुख्य लाभ कार्यशील पूंजी ऋण (Working Capital Loan)सड़क/फेरी वाले विक्रेताओं को 10,000 रुपये से 50000 रूपये तक का ब्याज मुक्त या कम ब्याज पर ऋण दिया जाता है।यह ऋण 1 वर्ष की अवधि के लिए होता है और मासिक किस्तों में चुकाया जा सकता है।
डिजिटल लेन-देन पर प्रोत्साहन डिजिटल माध्यम से लेन-देन करने पर कैशबैक की सुविधा दी जाती है (50 रुपये से 100 रुपये तक)।
बेहतर क्रेडिट स्कोर पर अतिरिक्त ऋण पहला ऋण चुकाने के बाद 20,000 रुपये तक का दूसरा ऋण प्राप्त करने की सुविधा है।
पात्रता -भारत के सभी शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स।जिन वेंडर्स ने 24 मार्च 2020 से पहले व्यापार शुरू किया था।वेंडर के पास वैध पहचान पत्र होना चाहिए (जैसे कि विक्रेता प्रमाणपत्र)।

आवेदन प्रक्रिया
1. ऑनलाइन आवेदन पीएम स्वनिधि पोर्टल पर किया जा सकता है।
2. कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से भी आवेदन किया जा सकता है।
3. आवश्यक दस्तावेज़:आधार कार्ड विक्रेता प्रमाणपत्र बैंक खाता विवरण ।
योजना के तहत अब तक की लाखों स्ट्रीट वेंडर्स ने इस योजना का लाभ उठाया है।डिजिटल भुगतान की ओर बढ़ावा मिला है।यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।