कर्मचारियों को मिल सकती है सौगात, तबादलों से कुछ अवधि के लिए हट सकती है रोक
Rajasthan Govt Employees Transfers: लंबे समय से तबादलों का इंतजार कर रहे राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है जनवरी में हट सकता है कुछ समय के लिए बैन। सूत्रों के मुताबिक 1 जनवरी से 10 जनवरी 2025 तक हट सकती है रोक। |
जयपुर। लंबे समय से तबादलों का इंतजार कर रहे राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। माना जा रहा है कि नए साल में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। सूत्रों की मानें तो भजनलाल सरकार जनवरी में तबादलों से बैन हटा सकती है।
नए संभाग भी खत्म कर दिए। बैठक में तबादलों पर से प्रतिबंध हटाने पर भी चर्चा हुई।सूत्रों के अनुसार सीएम भजनलाल शर्मा ने जनवरी में तबादलों पर से प्रतिबंध हटाने पर सहमति जताई है। सरकार को अब यह तय करना है कि यह प्रतिबंध सात दिन के लिए हटाया जाए या फिर दस दिन के लिए।कुछ मंत्रियों की मांग थी कि कम से कम एक माह तक तबादलों पर से प्रतिबंध हटाया जाए, लेकिन इस पर सीएम भजनलाल शर्मा ने किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।कैबिनेट मीटिंग में पहले भी उठा था ये मुद्दा पिछले दिनों दो कैबिनेट बैठक में भी मंत्रियों ने तबादलों पर से प्रतिबंध हटाने का मामला मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया था। इस बार भी कैबिनेट मीटिंग में इस पर चर्चा की गई। ऐसे में अब माना जा है कि सरकारी कर्मचारियों को नई साल में बड़ा तोहफा मिल सकता है।
सरकार इसलिए ले सकती है फैसला
बता दें कि भजनलाल सरकार पर तबादलों पर से प्रतिबंध हटाने को लेकर विधायकों, मंत्रियों, भाजपा संगठन से जुड़े लोगों का लगातार दबाव है। इसके पीछे तर्क है कि कांग्रेस सरकार ने उनके लोगों के बहुत दूर-दूर लगा दिया था। सरकार बदले एक साल हो गया है, लेकिन आज भी वे लोग दूर-दूर बैठे हैं।
यह ध्यान देने योग्य है कि भजनलाल सरकार ने सत्ता में आते ही फरवरी 2024 में 10 दिन के लिए तबादलों पर लगी रोक हटाई थी।लेकिन, उस वक्त शिक्षा विभाग में तबादले नहीं किए गए थे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने परीक्षाओं का हवाला देते हुए तबादले नहीं करने का निर्णय लिया था। अब, विधायकों, मंत्रियों और भाजपा संगठन से जुड़े लोगों के दबाव के चलते, सरकार पर तबादलों पर लगी रोक हटाने का दबाव बढ़ रहा है। इस संदर्भ में, राजस्थान हाईकोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारी को एक ही स्थान पर पदस्थ रहने का अधिकार नहीं है, और सक्षम अधिकारी नियमों के अनुसार उनका तबादला कर सकते हैं।
अदालत ने यह भी कहा कि प्रशासनिक और जनहित में किए गए तबादला आदेशों में न्यायालय का हस्तक्षेप उचित नहीं है, जब तक कि उनमें नियमों का उल्लंघन न हुआ हो। इस प्रकार, राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय जल्द ही लिए जा सकते हैं, जिससे कर्मचारियों को नए वर्ष में स्थानांतरण की सुविधा मिल सकती है।
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