राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिए यह काम जरूरी अन्यथा रूक जाएगी पदोन्नति
राज्य कर्मचारियों को अपनी अचल सम्पत्ति विवरण स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राजकाज पोर्टल पर IPR MODULE द्वारा आवश्यक रूप से भरे जाने के आदेश जारी किए हैं।

इस हेतु 31 जनवरी 2025 अंतिम तिथि निर्धारित की गई हैं।राजस्थान में सभी विभागों के कार्यरत कर्मचारियों की अचल संपत्ति के विवरण 31 जनवरी 2025 से पहले भरना होगा।ऐसा नही करने वाले कर्मचारियों की पदोन्नति रूक जाएगी।
कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर सभी विभागों के राज्य कर्मचारियों को अपनी अचल सम्पत्ति विवरण स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राजकाज पोर्टल पर IPR MODULE द्वारा आवश्यक रूप से भरे जाने के आदेश जारी किए हैं।
कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए है।इस आदेश का असर प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों पर पड़ेगा।प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी राज्य के समस्त राजसेवकों द्वारा वर्ष 2024 (01 जनवरी 2025 की स्थिति में) का अचल सम्पत्ति विवरण 31 जनवरी 2025 तक अनिवार्य रूप से भरा जाना है।31 जनवरी पश्चात IPR MODULE बंद होने पर अचल सम्पत्ति विवरण नहीं भरा जा सकेगा।
इस आदेश के तहत राजसेवक द्वारा अपने अचल सम्पत्ति विवरण की सूचना ऑनलाइन नहीं भरने पर संबंधित प्रशासनिक विभाग की ओर से उनको विजीलेंस क्लीयरेंस नहीं दी जावेगी और वेतन वृद्धि पर भी विचार नहीं किया जावेगा साथ ही पदोन्नति के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
यह निर्णय राज्य सरकार की ओर से नियंत्रित सभी बोडों, निगमों, स्वायत्तशाषी संस्थाओं और उपक्रमों पर भी लागू है।सभी राजसेवकों को SSO-ID से राजकाज पोर्टल पर Online IPR भरने में किसी भी प्रकार की कठिनाई के निराकरण के संबंध में उक्त परिपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में अंकित IT अधिकारी से 0141-292 (2281) (1149) (1856) एव (1304) पर सम्पर्क कर सकते हैं।
कार्मिक विभाग ने प्रशासनिक विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि आदेश के अनुसार सभी अपने अधीन कार्यरत समस्त राजसेवकों और बोर्डों, निगमों, स्वायत्तशाषी संस्थाओं के साथ उपक्रमों में कार्यरत राजसेवकों को अपना अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID से राजकाज पोर्टल पर ऑनलाइन समय सीमा में भरवाएं।
manual information ke के लिए यहां क्लिक करें:
अचल संपत्ति विवरण पूर्ण प्रकिया pdf
अगर निर्धारित समय सीमा में कर्मचारी अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं देता है तो उसकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा। इस आदेश का असर प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों पर पड़ेगा।

राजस्थान सरकार के आदेश के अनुसार, सभी राज्य सरकार के कर्मचारी (स्थायी, संविदा, और अस्थायी) को अचल संपत्ति विवरण (IPR) भरना अनिवार्य है।यह नियम लागू होता है:
1. स्थायी कर्मचारी (Permanent Employees):सभी विभागों में कार्यरत स्थायी सरकारी कर्मचारी।इसमें शिक्षक, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी आदि शामिल हैं।
2. संविदा कर्मचारी (Contract Employees):वे कर्मचारी जो संविदा पर काम कर रहे हैं।यदि संविदा सेवा की शर्तों में IPR की आवश्यकता है।
3. निगम और बोर्ड के कर्मचारी:राज्य सरकार के अधीनस्थ निगमों, बोर्डों और स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारी।
4. पदोन्नति और वेतन वृद्धि वाले कर्मचारी:जिन कर्मचारियों की पदोन्नति, वेतन वृद्धि या सेवा विस्तार लंबित है।
कौन छूट प्राप्त कर सकता है?
जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं।वे कर्मचारी जो सेवा से त्यागपत्र दे चुके हैं।संविदा और दैनिक वेतन भोगी (जिन पर IPR की शर्त लागू नहीं है)।
महत्वपूर्ण निर्देश:
यदि कोई कर्मचारी निर्धारित समय सीमा (31 जनवरी 2025) तक IPR जमा नहीं करता है, तोः
उनकी पदोन्नति रोक दी जाएगी।
वेतन वृद्धि पर विचार नहीं किया जाएगा।
उन्हें विजिलेंस क्लीयरेंस नहीं दी जाएगी।
सभी कर्मचारियों को अपने SSO-ID पर ‘राजकाज पोर्टल’ के माध्यम से IPR भरना है। यदि कोई समस्या हो, तो विभागीय IT हेल्पलाइन से संपर्क करें।