Finance commission of India

केंद्र ने 15वें वित्त आयोग के तहत राजस्थान के लिए ₹614 करोड़, ओडिशा के लिए ₹455 करोड़ का अनुदान जारी किया

16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर, 2023 को किया जिसके अध्यक्ष नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया हैं.

केंद्र सरकार ने राजस्थान और ओडिशा में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पंद्रहवें वित्त आयोग (XV एफसी) अनुदान जारी कर दिया है। राजस्थान के लिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनटाइड (खुला) अनुदान की पहली किस्त की रोकी गई 53.4123 करोड़ रुपये की धनराशि के साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनटाइड अनुदान की 560.63 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त की राशि जारी की गई है। ये धनराशि राज्य की 10,105 पात्र ग्राम पंचायतों, 315 पात्र ब्लॉक पंचायतों और 20 पात्र जिला पंचायतों के लिए है।

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ओडिशा में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनटाइड ग्रांट की 84.5086 करोड़ रुपये की रोकी गई पहली किस्त के साथ, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनटाइड ग्रांट की दूसरी 370.20 करोड़ रुपये की किस्त जारी की गई है। ये धनराशि राज्य की सभी पात्र 6794 ग्राम पंचायतों, 314 ब्लॉक पंचायतों और 30 जिला पंचायतों के लिए है।

संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में निहित उनतीस (29) विषयों के अंतर्गत, पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई)/ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) द्वारा वेतन और अन्य प्रतिष्ठान लागतों को छोड़कर, स्थान-विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए अनटाइड अनुदान का उपयोग किया जाएगा। टाइड अनुदान का उपयोग (ए) स्वच्छता और ओडीएफ स्थिति के रखरखाव से जुड़ी बुनियादी सेवाओं के लिए किया जा सकता है। इसमें घरेलू कचरे का प्रबंधन और उपचार, और विशेष रूप से मानव मल और मल प्रबंधन और (बी) पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण शामिल होना चाहिए।

 

भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग) के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए राज्यों को पंद्रहवें वित्त आयोग (XV एफसी) अनुदान जारी करने की सिफारिश करती है, जिसे बाद में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। आवंटित अनुदान की सिफारिश की जाती है और एक वित्तीय वर्ष में 2 किस्तों में जारी किया जाता है।

पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) / ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को प्रदान किए गए पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस वित्तीय सहायता से ग्रामीण स्थानीय शासन में सुधार हो रहा है, जवाबदेही बढ़ रही है और गांवों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल रहा है। है।


 

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16वें वित्त आयोग :

  • 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर, 2023 को किया गया था.
  • इसके अध्यक्ष नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया हैं.
  • आयोग का सचिव ऋत्विक रंजनम पांडे हैं.
  • आयोग को 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाली पांच साल की अवधि के लिए सिफ़ारिशें देनी हैं.
  • आयोग को 31 अक्टूबर, 2025 तक अपनी सिफ़ारिशें देनी हैं.
  • आयोग का कार्यालय नई दिल्ली के जवाहर व्यापार भवन में है.

आयोग के कार्यों में ये मुद्दे शामिल हैं:

  • केंद्र और राज्यों के बीच शुद्ध कर आय वितरण
  •  केंद्र सरकार द्वारा भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान
  • राज्य वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर राज्य की समेकित निधि का विस्तार

वित्त आयोग

वित्त आयोग भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, जिसका मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का वितरण करना है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है।

स्थापना और उद्देश्य:

1. स्थापना:

  • वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 को किया गया था।
  • यह एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है।
  • इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष या आवश्यकतानुसार उससे पहले किया जाता है।

2. उद्देश्य:

  • केंद्र और राज्यों के बीच करों की आय का न्यायसंगत वितरण।
  • राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का संतुलित वितरण सुनिश्चित करना।
  • राज्यों को वित्तीय सहायता के रूप में अनुदान की सिफारिश करना।

वित्त आयोग के मुख्य कार्य:

1. वित्तीय संसाधनों का वितरण:

  • करों और शुल्कों की आय में केंद्र और राज्यों के बीच हिस्सेदारी तय करना।
  • राज्यों के बीच करों की आय का विभाजन।

2. राज्यों को अनुदान:

  • राज्यों को उनकी विशेष आवश्यकताओं के अनुसार अनुदान की सिफारिश करना।

3. वित्तीय जिम्मेदारियां:

  • राज्यों और केंद्र के वित्तीय संबंधों में संतुलन स्थापित करना।

4. अन्य सिफारिशें:

  • केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के आर्थिक मामलों में सलाह देना।

वित्त आयोग की संरचना:

इसमें एक अध्यक्ष और चार सदस्य होते हैं।

  • 1. अध्यक्ष: अध्यक्ष का पद वित्तीय मामलों में विशेषज्ञ व्यक्ति को दिया जाता है।
  • अध्यक्ष सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए।
  • अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
  • संसद ने आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की विशेष योग्यताओं का निर्धारण किया है।
  • अन्य सदस्य: आयोग में चार अन्य सदस्य होते हैं, जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के रूप में चुना जाता है-
  • 1.किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति।
  • 2. ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो।
  • 3. ऐसा व्यक्ति, जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो।

वित्त आयोग की अवधि:

  • प्रत्येक वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है।
  • प्रत्येक पांच वर्षों में नया वित्त आयोग गठित किया जाता है।

प्रमुख वित्त आयोग:

  • 1. पहला वित्त आयोग (1951): इसके अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे।
  • 2. पंद्रहवां वित्त आयोग (2020-2025): इसके अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। इस आयोग ने GST और COVID-19 के संदर्भ में सिफारिशें दी।
  • 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर, 2023 को किया गया जिसके अध्यक्ष नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया हैं.

महत्व:

वित्त आयोग संघीय ढांचे में वित्तीय संतुलन स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

  • यह राज्य सरकारों को विकास और कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन प्रदान करने में मदद करता है।
  • वित्त आयोग की सिफारिशें भारतीय संघीय प्रणाली की स्थिरता और विकास में सहायक होती हैं।

नोट: वित्त आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होतीं, लेकिन आमतौर पर केंद्र सरकार इन्हें स्वीकार करती है।

 

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