Big change in Rajasthan Panchayati Raj system

राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में बड़ा बदलाव,अब सरपंच को पद से हटाया जा सकेगा

Rajasthan panchayati Raj election 2025

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

जयपुर।राजस्थान में पंचायती राज की व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यदि सरपंच या उप सरपंच गाँव के विकास कार्यो को ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उसे पद से हटाया भी जा सकता है। सरपंच को हटाने के बाद, प्रशासकीय समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति ग्राम पंचायतों में उप सरपंच और वार्ड पंच सदस्यों की मदद से बनेगी। समिति के गठन और प्रशासक नियुक्ति का काम जिला कलक्टरों द्वारा किया जाएगा ।

  • सरपंच या उप सरपंच गाँव के विकास कार्यो को ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उसे पद से हटाया जा सकेगा।
  • गांव की सरकार हेतु कलेक्टर कर सकेंगे प्रशासनिक समिति का गठन।
  • उप सरपंच को प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
  • जिला कलक्टर्स द्वारा नियुक्त प्रशासक को पदमुक्त/पदच्युत करने की शक्ति राज्य सरकार में निहित रहेगी।

उप सरपंच को मिलेगी जिम्मेदारी

प्रशासकीय समिति के गठन के बाद, उप सरपंच को प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। यह समिति ग्राम पंचायतों के कार्यों को संचालित करने में मदद करेगी।

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 95 (ख) में यह उल्लेखित है कि “पंचायतीराज संस्थाओं की समस्त शक्तियों का प्रयोग व समस्त कर्तव्यों का निर्वहन विघटन का कालावधि के दौरान ऐसे प्रशासक द्वारा किया जायेगा, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे।”

राज्य सरकार (पंचायतीराज विभाग) की अधिसूचना क्रमांक एफ15 (2) प्रशासक/विधि/पंरा/2025/05 जयपुर दिनांक 16.01.2025 के द्वारा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 95 (ख) के तहत ग्राम पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने की तिथि से अधिनियम की धारा-98 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुक्रम में राज्य सरकार द्वारा समस्त जिला कलेक्टर्स को अपने जिले की संबंधित ग्राम पंचायतों में उनका कार्यकाल समाप्त होने की तिथि से उक्तानुसार प्रशासक नियुक्त करने एवं प्रशासकीय समिति का गठन किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-95 (ख) के तहत प्रशासक नियुक्त करने एवं प्रशासक को पदमुक्त/पदच्युत करने की शक्ति राज्य सरकार में निहित है, अतः उक्त के क्रम में राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है।

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 95 (ख) के तहत प्रशासक नियुक्त करने के अधिकार अधिसूचना दिनांक 16.01.2025 द्वारा संबंधित जिला कलक्टर्स को धारा-98 के तहत राज्य सरकार की शक्तियों का प्रत्यायोजन कर दिया गया है।

जिला कलक्टर्स द्वारा नियुक्त प्रशासक को पदमुक्त/पदच्युत करने की शक्ति राज्य सरकार में निहित है, अतः उक्त कार्यवाही राज्य सरकार के स्तर से की जावेगी।

प्रशासक को पदमुक्त/पदच्युत करने के पश्चात निवर्तमान उप सरपंच को प्रशासक पद पर नियुक्त किये जाने हेतु संबंधित जिला कलेक्टर अधिकृत रहेंगे।

यदि निवर्तमान उप सरपंच का पद भी रिक्त हो तो इस मामले में प्रकरण बनाकर संबंधित जिला कलक्टर, विभाग को प्रेषित करेंगे जिसके संबंध में विभाग स्तर पर निर्णय लिया जाकर उस ग्राम पंचायत के निवर्तमान वार्ड पंचों में से किसी एक को प्रशासक नियुक्त किया जा सकेगा।

Leave a Comment