उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में दी जाने वाली सब्सिडी
Benefits of Horticulture Department
राजस्थान सरकार के उद्यानिकी विभाग द्वारा किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे वे आधुनिक तकनीकों को अपनाकर अपनी आय में वृद्धि कर सकें। प्रमुख योजनाओं में शामिल हैं:

1. पॉली हाउस सब्सिडी योजना:
इस योजना के तहत किसानों को पॉली हाउस निर्माण के लिए 50% से 95% तक अनुदान प्रदान किया जाता है। सामान्य श्रेणी के किसानों को 50% अनुदान, जबकि अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु और सीमांत किसानों को 70% तक अनुदान मिलता है। अधिसूचित जनजाति क्षेत्रों में यह अनुदान 95% तक हो सकता है।
2. राष्ट्रीय बागवानी मिशन: वर्ष 2024-25 में, उद्यानिकी विभाग अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को सामुदायिक जल स्रोत (जैसे 100x100x3 मीटर आकार) के निर्माण के लिए 20 लाख रुपये प्रति यूनिट तक की सब्सिडी प्रदान कर रहा है। इससे किसानों को सिंचाई सुविधाओं में सुधार करने में मदद मिलेगी।
3. नर्सरी स्थापना पर सब्सिडी: किसानों को नर्सरी स्थापित करने के लिए 50% तक अनुदान दिया जा रहा है। छोटी नर्सरी की लागत प्रति हेक्टेयर 15 लाख रुपये निर्धारित की गई है, जिससे किसान हर साल लाखों रुपये की कमाई कर सकते हैं।
4. कृषि यंत्र अनुदान योजना: इस योजना के अंतर्गत किसानों को उन्नत कृषि यंत्रों की खरीद पर 40% से 50% तक का अनुदान प्रदान किया जाता है, जिससे वे कृषि कार्यों में सुधार कर सकें।

5.नेट हाउस सब्सिडी
सामान्य कृषक को 50%अनुदान,SC/ST कृषक को 70%अनुदान,लघु/सीमांत कृषक को 95% अनुदान
6.सामुदायक फार्म पौंड (WHS)
कम से कम 3 कृषक होने चाहिएं,प्लास्टिक सीट या CC पक्का बनेगा
A.- 50मी.x50मी.x3 मीटर,2.5 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए,अनुदान 5.00लाख रुपए,
B.- 75 x 75 x 3 मीटर,5 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए,अनुदान 10.00 लाख रुपए,
C- 100 x 100 x 3 मीटर,10 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए,अनुदान 20.00 लाख रुपए
7. प्याज भंडारण-अनुदान 50% अधिकतम 87500 रूपए
पहले आवो पहले पाओ के आधार पर निम्न योजनाओं में आवदेन कर सकते है!
1.ड्रिप इरिगेशन-सामान्य कृषक को 70% अनुदान,SC/ST/महिला/लघु/सीमांत कृषक को 75% अनुदान,
2.मिनी फव्वारा-सामान्य कृषक को 70% अनुदान,SC/ST/महिला/लघु/सीमांत कृषक को 75% अनुदान
3.फव्वारा- सामान्य कृषक को 70% अनुदान,SC/ST/महिला/लघु/सीमांत कृषक को 75% अनुदान
4.रेनगन- सामान्य कृषक को 70% अनुदान,SC/ST/महिला/लघु/सीमांत कृषक को 75% अनुदान,
5. नवीन फल बगीचा-सभी को 75% अनुदान
6. प्लास्टिक मल्च- सामान्य कृषक को 50% अनुदान,लघु/सीमांत कृषक को 75% अनुदान
7.लो टनल- सामान्य कृषक को 50% अनुदान,लघु/सीमांत कृषक को 75% अनुदान
8.सौर ऊर्जा- 3Hp 5Hp 7.5Hp 10Hp पर अनुदान देय है, सामान्य कृषक को 60% अनुदान,SC/ST कृषक क60%अनुदान+Rs 45000 अतिरिक्त छूट।
इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए किसान ‘राज किसान साथी’ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी कृषि कार्यालय या उद्यानिकी विभाग से संपर्क करें।